कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन पार्ट-टू में आर्थिक और कारोबारी मोर्चे के साथ ही जनता-जनार्दन से जुड़ीं कई गतिविधियों का संचालन आज से शुरू हो रहा है। हिमाचल में आज से उद्योग काम करना शुरू करेंगे। वहीं, मनरेगा कार्यों को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसका मनरेगा मजदूरों को पालन करना होगा।
बाकायदा पूरे कामकाज की निगरानी की जाएगी। गाइडलाइन के अनुसार 10 लोगों को ही काम करने की अनुमति होगी। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। मनरेगा कार्यस्थल पर पानी और साबुन की व्यवस्था करनी होगी। काम के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सामाजिक दूरी का पालन भी करना होगा।
सरकार ने मनरेगा के तहत होने वाले सामूहिक कार्यों को मंजूरी नहीं दी है। कोरोना वायरस के चलते मनरेगा में एकल काम ही होंगे। जल संरक्षण के तहत पानी के टैंकों का निर्माण, भूमि सुधार, पौधरोपण तथा सिंचाई से संबंधित कार्य ही किए जा सकेंगे। मनरेगा के कार्य के दौरान मास्क का प्रयोग करना जरूरी है। इसके लिए कामगार किसी भी तरह के मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े के बने मास्क भी प्रयोग किया जा सकता है। कुल्लू जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी सुरजीत ठाकुर ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन का पालन कर ही मनरेगा कार्य होंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में भी सशर्त कई काम शुरू होंगे।
आज से बिलासपुर जिले में खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए कुछ सेक्टर में सशर्त कार्य शुरू करने की राहत दी गई है। इसके लिए उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने गृह मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार की गाइडलाइन को आधार मानते हुए कार्यों में छूट की अनुमति प्रदान की है। हालांकि, दुकानों के लिए खोलने के लिए जिले में समय नौ से 12 तक ही निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मोबाइल रिपेयर के लिए सप्ताह में दो दिन ही दुकानों को खोलने का निर्देश दिया है। लेकिन इसके लिए लोगों को प्रशासन की स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
उपायुक्त ने बताया कि जिला बिलासपुर में जारी कर्फ्यू के बीच सशर्त कुछ रियायतें दी गई हैं। बताया कि राशन, दूध, ब्रेड, मीट, फल, सब्जी, मछली, कीटनाशक, पशु चारा की दुकानें पहले की तरह सुबह 9 बजे से 12 बजे तक तीन घंटे के लिए खुली रहेगी। दुकानदारों को यह भी निर्देश दिए गए है कि उन्हें दुकान के बाहर डेढ से दो मीटर के भीतर सर्कल बनाने होंगे। उन्होंने बताया कि यदि कोई दुकानदार इन आदेशों की अवेहलना करता है तो कर्फ्यू की शेष अवधि के लिए दुकान को सील किया जा सकता है।
इसके अलावा प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन मोबाइल रिपेयर, मोटर मैकेनिक तथा कारपेंटर का काम करने वाले मंगलवार और शुक्रवार को 9 से 12 बजे तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि संबंधित एसडीएम इनको चिन्हित करके सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अनुमति प्रदान करेंगे। वहीं, अस्पताल, आयुष, वेटेरनरी , नर्सिंग होम, डिसपेंसरी, क्लीनिक सभी पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे। जबकि कृषि, बागवानी की गतिविधियां और एपीएमसी की मंडियां है जो अनाज, फसलों, सब्जियों की खरीदारी, कृषि मशीनरी, मशीनरी के स्पेयर पार्टस और रिपेयर शॉप की दुकानों को भी कर्फ्यू की समयावधि में छूट प्रदान की गई है।
इसके अतिरिक्त मछलीपालन और पशुपालन की गतिविधियों को भी छूट दी गई है। टायर, ट्रक रिपेयर और उच्च मार्गों पर ढाबे संबंधित एसडीएम चिन्हित कर छूट प्रदान करेंगे। जिसके लिए वह अधिकृत किए गए हैं। जबकि शराब के ठेके, गुटखा, सिगरेट व पान मसाला की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि लोग उचित सामाजिक दूरी का पालन करें और आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। सड़क, सिंचाई, भवन निर्माण, पॉवर ट्रांसमिशन लाईन, वॉटर सप्लाई, टेलीकॉम ऑपटिकल फाइवर आदि की गतिविधियां हो सकेंगी जिसके लिए स्थानीय लेबर से ही कार्य लिया जाएगा। उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी पहले की तरह खुले रहेंगे। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं, दवाइयां और फार्मास्यूटिकल की सप्लाई के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुमति रहेगी।
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