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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जयराम मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। नई नीति के तहत प्रदेश में शराब सस्ती होगी। इसके तहत वर्ष 2020-21 के दौरान 1840 करोड़ रुपये के राजस्व एकत्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। यह वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 13 प्रतिशत वृद्धि के साथ 215 करोड़ रुपये अधिक है। 

Total Vacancies : 200 Posts

श्रम एवं रोजगार विभाग

कनिष्ठ कार्यालय सहायक : 23 Posts

डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज

सामान्य चिकित्सा विभाग,  प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग

सहायक प्रोफेसर : 02 Posts

राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय

रीडर : 02 Posts



नई नीति में सरकार के राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से रिटेल लाइसेंस धारकों से संपत्ति के कागजात के स्थान पर सुरक्षा के तौर पर एफडीआर/बैंक गारंटी लेने का प्रावधान किया गया है। अगले वित्त वर्ष से राज्य में आयातित शराब की आपूर्ति राज्य में स्थित सार्वजनिक कस्टम बांउडिड गोदाम से की जाएगी।
वहीं, शराब की तस्करी रुकने के साथ ही अब रात दो बजे तक पर्यटन स्थलों में स्थित होटल व बार में शराब परोसी जा सकेगी। नीति में सभी सितारा संबंधी होटलों और विशेष पर्यटन क्षेत्रों में स्थित बारों के लिए समयावधि दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि दो बजे तक निर्धारित की गई है।



कैबिनेट ने अनुबंध आधार पर श्रम एवं रोजगार विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 23 पदों को भरने और विभाग में रद्द पदों के भरने तक 173 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाओं को जारी रखने को स्वीकृति दी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष मांग रखी गई है।
बैठक में कांगड़ा जिला के डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के सामान्य चिकित्सा विभाग,  प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से दो सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने की स्वीकृति दी।   



कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के पपरोला के राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के कायाचिकित्सा विभाग में रीडर के पद को बहाल करने को स्वीकृति दी।
कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के मारंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा संस्थान के प्रबंधन के लिए विभिन्न पदों को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों एवं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बगस्याड़ में प्रारंभिक शिक्षा खंड चचयोट-1 और सिराज-1 को विभाजित कर नया प्रारम्भिक शिक्षा खंड कार्यालय सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश (विरासत मामले समाधान) स्कीम रूल्ज, 2020 को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे लंबित वैट मामलों और बकाया वैट एरियर का समाधान करने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने जिला कांगड़ा के संसारपुर टैरिस में स्थित मैसर्ज प्रीमियर एल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में डिस्टिलरी क्षमता विस्तार को 45 केएल प्रतिदिन से बढ़ाकर 85 केएल प्रतिदिन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे प्रदेश को सालाना 18 से 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबकारी राजस्व प्राप्त होगा।



कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए खुदरा आबकारी ठेकों  के नवीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे सरकार के राजस्व में पर्याप्त मात्रा में बढ़ौतरी होगी, शराब की कीमतों में कमी आएगी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। नई आबकारी नीति में शराब निर्माताओं की ओर से रिटेल लाइसेंसधारकों को देशी शराब का 30 प्रतिशत कोटा प्रदान करने का प्रावधान है। रिटेल लाइसेंसधारक बाकि 70 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकते हैं।



कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश टोल नीति को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के तहत वर्ष 2020-21 के लिए एक प्रतिशत नवीकरण फीस अदा करने व वर्ष 2019-20 की बोली राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर लीज नवीकरण का विकल्प दिया गया है। इस नई टोल नीति से वर्ष 2020-21 के दौरान 106 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित होगा, जोकि वर्ष 2019-20 से 9.5 करोड़ अधिक होगा। इससे कुल मिलाकर लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।



कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में 25 जनवरी 2021 को स्वर्ण जयंती राज्यत्व दिवस मनाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च स्तरीय समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति व संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समितियों के गठन को स्वीकृति दी। इन समितियों की ओर से हिमाचल में राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह को व्यवहारिक तरीके से ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मनाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

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