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हिमाचल कैबिनेट के 20 बड़े फैसले, सवर्णों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण ...और भी बहुत कुछ
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मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में सरकारी क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से चार लाख रुपये से कम की सालाना पारिवारिक आय वाले तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्तमान आरक्षण योजनाओं में न आने वाले उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा।
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कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री रोशनी योजना को लागू करने की अनुमति प्रदान की। योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान गरीब परिवारों को 17550 मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
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कैबिनेट बैठक में फल उत्पादकों को नींबू प्रजाति के फलों के लिए लाभकारी दाम प्रदान करने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए बाजार मध्यस्थ्ता योजना (एमआईएस) के तहत किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल जैसे नींबू प्रजाति के फलों के खरीद मूल्य को वर्तमान समर्थन मूल्य से 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 54 खरीद केंद्र खोले जाएंगे जो 21 नवंबर 2019 से 15 फरवरी 2020 तक क्रियाशील रहेंगे।
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कैबिनेट ने वृद्धजनों, विधवाओं, निराश्रितों, विकलांगों, कुष्ठ रोगियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये प्रति माह और 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को 1300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया जोकि एक जुलाई 2019 से लागू होगा।
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हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक व विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्रों की संतुलित प्रगति के साथ-साथ आर्थिक विकास एवं रोज़गार अवसरों के पैमाने को बढ़ाने के तहत अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य लंबित पड़ी औद्योगिक प्रगति का निवारण करना तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण, मुख्य भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना, मानव संसाधन विकास तथा क्रेडिट एवं बाजारों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त इस नीति में सभी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण तथा स्वप्रमाणीकरण के माध्यम से व्यापार में सुगमता को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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बैठक में मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन देने, बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक प्रोत्साहन सहित एंकर इकाइयों की नई अवधारणा को शुरू करना, विद्यालय, अस्पताल, अन्य सामान्य सुविधाओं जैसी सामान्य औद्योगिक तथा सामाजिक अधोसंरचना के लिए प्रोत्साहन, सात वर्षों के लिए 90 प्रतिशत तक कुल जीएसटी की प्रतिपूर्ति की सुविधा, उद्योगों को ब्याज अनुदान पर 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा सहित तीन से पांच वर्षों के लिए मिलने वाले मियादी ऋणों को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों के लिए फ्लोर एरिया अनुपात बढ़ाने की भी अनुमति प्रदान की।
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कैबिनेट ने नए निजी औद्योगिक क्षेत्रों, थीम पार्कों की स्थापना के लिए पूंजी अनुदान, विद्युत कर में छूट तथा विद्युत दरों में 15 प्रतिशत तक रियायत को स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करने को बढ़ावा देने के लिए इकाइयों तथा सेवा क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से ज्यादा रोजगार हिमाचलवासियों को देने वाली इकाइयों को नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। पारंपरिक हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा अतिरिक्त व अधिक रियायतें प्रदान करने का निर्णय लिया।
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बैठक में हिमाचल प्रदेश के नियम 38-ए के प्रावधानों के सरलीकरण का निर्णय लिया गया। हिमाचल में निवेश परियोजनाओं की स्थापना के लिए टैनेनसी एवं भूमि सुधार नियमों, 1975 के अतंर्गत निवेश परियोजना की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय एकल खिड़की एवं अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए स्वीकृति प्रदान की ताकि राज्य में और अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
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